इंदौर (तेज समाचार प्रतिनिधि): इंदौर जिले में मेडिकल स्टोर में विभिन्न अनियमिताएं पाए जाने पर 13 मेडिकल स्टोर के औषधी विक्रय लायसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं। औषधि विभाग दवारा जिन संस्थानों के औषधि विक्रय लायसेंस निलंबित किये गए है उनमें मेसर्स श्री विनायक मेडिकल स्टोर्स मूसाखेड़ी ,मेसर्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र विराट नगर, मेसर्स हेल्थ लाइफ मेडिकोज मूसाखेड़ी, मेसर्स सद्गुरु मेडिकोज जावरा कंपाउंड, मेसर्स सिद्धि विनायक मेडिकोज जावरा कंपाउंड, मेसर्स गुर्जर हेल्थकेयर विष्णुपुरी, मेसर्स सतगुरु मेडिकल स्टोर्स भोलाराम उस्ताद मार्ग, मेसर्स श्री सांई मेडिकल स्टोर भोलाराम उस्ताद मार्ग, मेसर्स जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स विष्णुपुरी, मेसर्स पद्माक्षी मेडिकोज मेकेनिक नगर भमौरी, मेसर्स सनराइज इंटरप्राइजेज पगनिसपागा, मेसर्स पाटीदार मेडिकल स्टोर्स ग्राम बडगोदा तथा मेसर्स श्रीनाथ केयर मेडिकल स्टोर्स सुविधि नगर छोटा बांगडदा शामिल हैं।
विगत दिनों औषधि निरीक्षक इंदौर के दल जिसमें कि राजेश जिनवाल, धर्मेश बिगोनिया, योगेश गुप्ता, अनुमेहा विवेक कौशल, अलकेश यादव एवं शोभित तिवारी शामिल थे, के द्वारा मूसाखेड़ी, विराट नगर, जावरा कम्पाउंड, भंवरकुंवा, भोलाराम उस्ताद मार्ग, पगनिस पागा, भमौरी प्लाजा, मेकेनिक नगर, ग्राम बडगोदा, छोटा बांगड़दा स्थित औषधि विक्रेता संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया था।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रय संस्थानों के संचालन में अनियमिततायें पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गए थे । कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक जवाब नहीं प्रस्तुत किये जाने पर 13 मेडिकल स्टोर के लायसेंस निलंबित कर दिये गये हैं।
जिले के सभी केमिस्ट्स को निर्देशित किया गया है कि सभी औषधियों विशेषतः एमटीपी किट एवं नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियों का क्रय विक्रय नियमानुसार एवं डॉक्टर के पर्चे पर ही करें एवं नियमानुसार क्रय विक्रय रिकॉर्ड का संधारण करें। ड्रग इंस्पेक्टर राजेश जिनवाल ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई निरन्तर जारी रहेगी