पिंपरी (तेज समाचार डेस्क). सराफी व्यवसायी से 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार किए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस से निष्कासित नेता मंगलदास बांदल को अदालत ने 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजने के आदेश दिया है। इस मामले में आशिष हरिश्चंद्र पवार (27, निवासी लक्ष्मीनगर, शाहू बसाहत, सहकारनगर), रूपेश ज्ञानोबा चौधरी (45, निवासी तुलशीबागवाले कालोनी, सहकारनगर), रमेश रामचंद्र पवार (32, निवासी प्रेमनगर बसाहत झोपडपट्टी, मार्केटयार्ड) और संदेश वाडेकर इन चार आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद शनिवार को बांदल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।
– सराफा व्यवसायी को कर रहा था ब्लैकमेल
पुलिस के मुताबिक, पुणे के एक नामी सराफा व्यवसायी के परिवार की एक महिला की एक वीडियो क्लिप चोरी से बनाकर व्यवसायी को ब्लैकमेल किया गया। मंगलदास बांदल ने शिकायतकर्ता सराफा व्यवसायी को ब्लैकमेल करते हुए फोन पर मिलने के लिए बुलाया, तब रूपेश चौधरी उसके साथ था। बांदल ने रूपेश को अपना आदमी बताकर उसकी ओर से वही उनसे बातचीत करेगा, कहा। इसके बाद व्यवसायी को आशीष पवार मिला और उसने रूपेश के नाम से 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इस मामले में बांदल समेत उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ फिरौती, धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले के सामने आते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बांदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया।