धुलिया (तेज़ समाचार प्रतिनिधि):पेशेवर अपराधी रफियोद्दीन शेख उर्फ गुड्डा हत्या मामले में जिला पुलिस प्रशासन ने प्रस्तुत किया हुआ प्रस्ताव नासिक परीक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने मान्य करने से १८ हत्यारों के खिलाफ मोका कानून अंतर्गत कारवाई की गई है। जिसके चलते अपराधियों में भय का वातावरण निर्माण हो गया है।
१८ जुलाई को हुआ भयानक हत्याकांड-
शहर के भीड़ भरे पारोला रोड पर गोपाल टी हाऊस सहित सामने के रास्ते पर १८ जुलाई को सुबह ६.१५ बजे गुंडा गुड्डा का हत्याकांड हुआ। मिरची पावडर सहित पिस्तुल, तलवार, लोहे की सलई जैसे घातक शस्त्रों से १२ से १३ हत्यारों ने गुंडा गुड्डा की बुरी तरह हत्या कर दी। उस पर हत्यारों ने तलवार से २० से २५ वार किये। इसके बाद इस हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज की क्लिप देशभर में सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। जिसके कारण पुलिस यंत्रणा ने फरार हत्यारों की कड़ी जांच शुरू की।
पुलिस प्रशासन को सफलता-
कईं रूकावटे होने के बावजुद जिला पुलिस अधिक्षक एम.रामकुमार ने कड़ी भुमिका लेते हुए एवं अपने सहयोगियों पर विश्वास रखकर जांच को गति दी। उनके साथ अपर पुलिस अधिक्षक विवेक पानसरे के सहयोग से पुलिस उपअधिक्षक तथा जांच अधिकारी हिंमत जाधव, एलसीबी के पुलिस निरीक्षक रमेशसिंह परदेशी एवं दस्ते के अधिकारियों ने हत्याकांड से संबंधित १६ हत्यारों को कम समय में गिरफ्तार यिका। अपराधियों पर मोका लगाया जाएगा। एवं उन्हे उम्रकैद की ही सजा होगी। इतने सबुत संकलित होंगे ऐसी गवाही प्रशासन की ओर से श्री पानसरे ने एक पत्रकार परिषद में दी थी। इसके अनुसार जिला पुलिस प्रशासन ने कुल १८ अपराधियों को महाराष्ट्र संगठीत अपाध नियंत्रण अधिनियम की विविध धारा अनुसार मोका लगाये जाने का प्रस्ताव नासिक परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सुरेश मेकला की ओर प्रस्तुत किया। उसकी गंभीरता से दखल लेकर श्री मेकला ने गुड्डा हत्याकांड मामले के १८ हत्यारों को मोका की बढ़ाई हुई कलम लगाने को मंजुरी दी। जिसके कारण शहर क ी गुंडागिरी, अपराधियों के खिलाफ की पुलिस की इस कारवाई को बड़ी सफलता मिलने की बात कही जा रही है।
उस जवाब को माना वैध- पानसरे
गुड्डा हत्याकांड के १८ हत्यारों को मोका लगाने के लिये जिला पुलिस अधिक्षक के सामने दिया गया कबुली जवाब वैध माना गया। ऐसे जवाब को महत्व होता है। इस अपराध में प्रावधान अनुसार मोका लगने के लिये जांच को ९० के अलावा १८० दिन मिलेंगे। तथा १४ दिनों के अलावा ३० दिन की पुलिस हिरासत हत्यारों को मिलेगी। मोका कारवाई से दोषी व्यक्ती की रिहाई होने के संकेत बहुत कम होते है। जिसके कारण १८ हत्यारे अगले सात से आठ साल कारागृह में रह सकेंगे। मोका के निर्णय की जानकारी शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर जिला न्यायालय को दी जाएगी ऐसा अपर पुलिस अधिक्षक विवेक पानसरे ने बताया।
यह भी पढ़ें:धुले: हत्या का सीसीटीवी फुटेज हुआ Viral,आरोपियों की तलाश जारी
यह भी पढ़ें:गुड्या हत्याकांड में एक गिरफ़्तार : 25 हो सकती है आरोपियों की संख्या
यह भी पढ़ें:बहु चर्चित गुड्डया हत्याकांड में तीन अपराधी गिरफ़्तार
वह १८ हत्यारे कोन?
पुलिस के सात दस्तों ने २२ जुलाई से 4 अगस्त के बीच राज्य सहित दूसरे राज्य में जगह-जगह से प्रमुख ११ हत्यारे एवं उन्हे आश्रय देने वाले पाच अपराधियों को गिरफ्तार किया। वह सभी न्यायालयीन हिरासत में है। अपराधी श्याम गोयर एवं विजय श्याम गोयर अब तक फरार है। हत्याकांड मामले में अपराधी श्याम गोयर, विकी उर्फ विकास श्याम गोयर, विजय श्याम गोयर, विलास श्याम गोयर, सागर पवार उर्फ कट्टी, अभय उर्फ दादू देवरे, राजेश देवरे उर्फ भद्रा, भीमा देवरे, पारस घारू, गणेश बिवाल, योगेश जगातप, विकी चावरे, आबा भिका जगताप निवासी धुलिया एवं हत्यारों को आश्रय देने वाले अपराधी योगेश जयस्वाल (धुलिया), प्रकाश मोरे (उल्हासनगर), महेंद्र खैरनार (कासारे, ता. साक्री), राकेश सोनार (नाशिक), लखन जेधे (संगमनेर, जि. नगर) को मोका लगा है।