पुणे (तेज समाचार डेस्क). बहुचर्चित अमोल बधे हत्या के मामले में कुख्यात गैंगस्टर गजानन पंढरीनाथ मारणे व उसके 20 साथीदार को सबूत के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है. विश्रामबाग पुलिस थाने में दर्ज हत्या के इस मामले में मारणे और उसके साथियों को पुणे के विशेष मकोका न्यायालय ने बरी कर दिया है. विशेष न्यायाधीश ए. वाय. थत्ते ने यह फैसला सुनाया और सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
– 2014 में हुआ था हत्याकांड
ज्ञातव्य हो कि, 2014 में पुणे के नवी पेठ इलाके में गैंगवार में अमोल बधे नामक युवक की हत्या की गई थी, इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. गजानन मारणे (49), रुपेश कृष्णराव मारणे (31), मंदार उर्फ विकी सुरेश बांदल (26), बालाजी कमलाकर कदम (22), सागर श्रीरंग डिंबले (24), विक्रम विलास समुद्रे (24), विशाल उर्फ गोट्या श्रीरंग डिंबले (25), राहुल उर्फ बंटी रामकृष्ण कलवणकर (21), तुषार बधे (32), आकाश अवचर (21), अक्षय वेडे, (21), प्रतीक जाधव (23), अक्षय जोरी (21), स्वप्नील मापारे (23), ओंकार जाधव (21), विशाल धुमाल (28), योगेश मोहिते (27), बालकृष्ण उर्फ पंड्या मोहिते (30), सोमप्रशांत पाटील (42), सागर राजपुत, राकेश गायकवाड उर्फ बाब्या गुरुजी, तानाजी कदम, निखिल दुगाई, पप्पू उर्फ अतुल कुडले, सचिन ताकवले ऐसे बरी किये गए लोगों के नाम है.
– घटना का वीडियो भी हुआ था वायरल
पुणे में छिड़े गैंगवार में 29 नवंबर 2014 की दोपहर सवा 4 बजे के करीब नवी पेठ के श्मशान भूमि रोड पर कलावती मंदिर के पास अमोल बधे नामक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस वारदात का एक वीडियो भी तब खूब वायरल हुआ था. पुलिस ने इस मामले में 3 देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और 11 लोहे के कोयते इसके साथ ही 10 मोबाइल हैंडसेट और वाहन ऐसे कुल 5 लाख 32 हजार रुपए का माल जब्त किया था. इस मामले में संतोष कांबले ने विश्रामबाग पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके अनुसार पुलिस ने गैंगस्टर गजानन मारणे और उसके 20 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
– आरोपियों पर हुई थी मकोका की कार्रवाई
बाद में उनके खिलाफ मकोका की कार्रवाई भी गई. हालांकि अब सबूतों के अभाव में विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया है.