भोपाल : बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार का ये बड़ा ऐलान
भोपाल (तेज समाचार डेस्क): कोरोना(corona) संकटकाल और लॉकडाउन(lockdown) के बीच प्रदेशवासियों को राहत देते हुए रविवार को सीएम शिवराज(cm shivraj) ने बड़ा ऐलान किया है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि फिक्स चार्ज की वसूली जून तक नहीं होगी। अक्टूबर(october) से छह किस्तों(6 installments) में भुगतान करना होगा। इसमें भी ब्याज(interest) नहीं लगेगा। संबल योजना के हितग्राहियों को सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा।
दरअसल संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल(electricity bill) अप्रैल में 100 रूपये या उससे कम आये थे तथा मई(may), जून(june), जुलाई(july) में भी 100 रूपये से कम आयेंगे उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपये महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपये का लाभ होगा।
100 से कम और 400 रूपए से कम बिल पर इतना करना होगा भुगतान
वहीँ ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली बिल अप्रैल में 100 रुपये से कम आए थे, लेकिन मई, जून और जुलाई में 100 रुपये से अधिक पर 400 रुपये से कम आए या आएंगे। इन्हें मई, जून और जुलाई में बिल की राशि की जगह पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा। लगभग 28 लाख लाभाथियों को इसका फायदा मिलेगा।
100 से अधिक पर 400 से कम बिल पर ये होंगे नियम
ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली बिल अप्रैल में 100 रुपये से ज्यादा पर 400 रुपये से कम आए थे, लेकिन मई, जून और जुलाई में 400 रुपये से ज्यादा आए या आएंगे। इन्हें मई, जून और जुलाई के बिल की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जांच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। प्रदेश के लगभग आठ लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हितग्राहियों को लगभग 200 करोड का लाभ होगा।
एक प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि
उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए रूपये 10,000/- अधिकतम एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 1 लाख रूपये होगी। सभी 3 फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से संविदा मॉंग (कांट्रेक्ट डिमांड) में कमी की सुविधा दी गयी थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।