चंडीगढ़ (तेज समाचार डेस्क). 12 साल पुराने जम्मू कश्मीर के एक पुराने सेक्स स्कैंडल मामले में चंडीगढ़ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीमा सुरक्षा बल के पूर्व डीआईजी के.सी. पाधी और पुलिस अधिकारी मोहम्मद अशरफ मीर समेत सभी दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है. बीएसएफ के पूर्व डीआईजी और पुलिस के डीजीपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि बाकी तीन अन्य आरोपियों शबीर अशरफ़ लावे, मक़सूद अहमद, शबीर लंगू पर 50 हजार का जुर्माना लगा है.
– 2006 के है मामला
चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने 30 मई को इस मामले में पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराया था. मामले का खुलासा 2006 में उस वक्त हुआ जब एक नाबालिग बच्ची पुलिस के पास पहुंची और बताया कि कोई नशीली चीज खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया है. जांच में पुलिस की शक की सुई शबीना नाम की महिला पर गई. पूछताछ में खुलासा हुआ कि सबीना हाई प्रोफाइल लोगों को बच्चियां सप्लाई करने का काम करती थी. जून 2006 में केस सीबीआई को सौंप दिया गया. जब दूसरी बच्चियों से भी पूछताछ की गई तो 56 लोगों के नाम सामने आए.
– लंबी चली सुनवाई
2006 में हुए इस सेक्स स्कैंडल की सुनवाई काफी लंबी चली. लेकिन इतने वर्षों के बाद चंडिगढ़ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सजा सुनाई है.

