जामनेर (नरेंद्र इंगले):सरकारी बस चालक को अमानवीय पिटायी के 2014 मे दर्ज मामले कि सुनवाई मे स्थानीय न्यायालय के न्यायाधिश श्री ए ए कुलकर्नी ने मुख्य अभियुक्त को 1 साल तक के सश्रम कारावास और 3 हजार 500 रुपये के दंड कि सजा मुकर्रर कि है . कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा कि दंड कि दंडीत रकम न भरने पर आरोपी को 8 दिन कि कैद कि अतिरीक्त सजा भुगतनी होगी और अगर आरोपी दंडीत रकम का भुगतान करता है तो उस मे से पिडीत बस चालक को 1 हजार रुपयो कि रकम हर्जाने के रुप मे अदा कि जाए .
विदीत हो कि 25 अप्रैल 2014 को दोपहिया सवार आरोपी बाजिराव पवार ने यातायात संबंधी कारण को लेकर बस चालक श्री गणेश बोकडे को बस की कैबीन मे घुसकर अमानवीय तरीके से पिट दिया था जिसके बाद पिडीत बस चालक की शिकायत पर पवार के खिलाफ जामनेर थाने मे धारा 332 , 353 , 506 , 186 तहत मामला दर्ज किया गया था . चार साल तक चले इस मुकदमे मे कोर्ट ने बस चालक , वाहक और वैद्यकिय परामर्शदाता द्वारा दि गयी कि गवाहियो को मानते हुए उक्त मामले मे पवार को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है . सरकार पक्ष कि ओर से सरकारी अधिवक्ता एड अनिल सारस्वत ने मुकदमे कि पैरवी की .


