अकोला( तेज समाचार प्रतिनिधि ):धनादेश अनादर मामले में सुनवाई करते हुए महिला आरोपी को 2 माह की सजा तथा 2.70 लाख रूपए मुआवजा पीडि़त को देने के आदेश सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यालय के 7 वे न्याय दंडधिकरी एम.डी सैदाने ने दिए।बीते दिनो सिविल लाईन परिसर निवासी आरोपी शिल्पा सुनील चांड़क ने उसके पुत्र श्रेया चांड़क के समक्ष,गजानन नगर निवासी सूरज उर्फ सुरेश रतनलाल अग्रवाल से उधार स्वरुप 3लाख रुपए 4से 5माह की अवधी के लिए मांगे थे।पिड़ीत सूरज ने उन्के पारिवारिक संबंधो को देखते हुए आरोपी महिला को 2.70लाख की राशी दे दि थी।5माह की अवधी समाप्त होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई उत्तर नही दिया,परेशान होकर शिकायत करता ने आरोपी से उक्त राशि लौटाने की मांग की राशि देने के बजाए आरोपी ने पिड़ीत के खिलाफ सिविल लाईन थाने मे पिड़ीत के खिलाफ भादवी की धारा 395,34 तथा अवैध साहूकारी का अपराध दर्ज कराकर अपने बचाव का प्रयास किया एवं कुछ समय बाद 2.70 लाख का बैंक ऑफ़ बडौदा का 000015क्रमाक का धनादेश दिया,किंतु 8 सप्टेंबर 2016को आरोपी के खाते मे प्रयाप्त राशि न होने की वजह से चेक वापस आगया।
धनादेश अनादर मामले की बात जहन मे आते ही उन्होने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यालय मे शिकायत याचिका दाखल की।उक्त याचिका पर शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित बजाज,अधि आमोल जैस्वाल,अधि रफिक ख्वाजा वले ने पैरवी करते हुए सबूत न्यायालय में पेश किए दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी शिल्पा सुनील चांड़क को 2 माह की सजा एवं 2.70लाख मुल राशि तथा 2.70लाख रुपय राशि के भुक्तान के आदेश दिए।साथ ही जुर्माने की राशि का भुक्तान न करने पर आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरोपी शिल्पा चांड़क ने पिड़ीत के खिलाफ अवैध साहूकारी का झुटा आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज करवाकर अपना बचाव करने का प्रयास कीया था।किंतु आरोपी का प्रयास विफल हुआ,पिड़ीत को न्याय मिला एवं पैसे लेकर मुकरने वालो को सबक।
सुमित बजाज
पिड़ीत के अधिवक्ता