धुलिया (वाहिद काकर): गोहत्या पर रोक, फिर भी पुलिस ने साल के भीतर एक करोड़ रुपये से भी अधिक की सामग्री गोवंश तस्करों से धुलिया पुलिस ने एक साल के भीतर जब्त किया है इस तरह की जानकारी सीएसपी सचिन हिरे ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है।
19 साल लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार गोवंश हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने में कामयाब हुई। राज्य में गोहत्या 1976 से प्रतिबंधित है, अब बैल-बछड़े की हत्या भी गैरकानूनी है। इस तरह देश के 29 राज्यों में से 24 में गोहत्या पर प्रतिबंध है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट दूसरा पहलू उजागर करतीं हैं।धुलिया में प्रतिबंध के बावजूद गायों की हत्या की जा रही है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में गायों की हत्या के मामले तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन यहां गो-तस्करी होती रहती है। इसके विरोध में पुलिस अधीक्षक विश्वास पांढरे ने पदभार ग्रहण करते ही गोवंश अवैध कारोबार पर नकेल कसने पुलिस थाने के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे जिसके तहत अगस्त २०१८ से अभी तक २९ अपराध दर्ज कराया गया है। जिसमें ५० से भी अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस पुलिस ने १ करोड़ २६लाख ४९, हजार २३२ रुपये की सामग्री गोवंश तस्करों से पुलिस ने बरामद कर जब्त किया है।
पुलिस उप अधीक्षक सचिन हिरे ने नागरिकों ने नगर निवासीयो से आव्हान किया गोवंश की जानकारी पुलिस प्रशासन को तुरंत दे नगर में शांति बनाए रखें पुलिस ने सब से अधिक गोवंश तस्कर अवैध बूचड़खाने आजाद नगर ,चालीस गाँव रोड तथा मोहाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र में दबिश देकर जब्त किया है.