पुणे (तेज समाचार डेस्क). कानूनन तलाक होने के बावजूद एक डॉक्टर ने अपनी पूर्व पत्नी के घर में घुसकर उससे बलात्कार किया. इसके अलावा डॉक्टर के भाई ने भी पीड़ित महिला का यौन उत्पीड़न करके शारीरिक सुख देने की मांग की. भोसरी स्थित चक्रपाणि वसाहत तथा जुन्नर तहसील के ओझर में 10 मार्च 2018 से 9 मई 2020 के बीच यह घटना घटी.
इस संबंध में 36 वर्षीय पीड़ित महिला ने शुक्रवार, 17 जुलाई को भोसरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने रेप, यौन उत्पीड़न व धोखाधड़ी के आरोप में 41 वर्षीय डॉक्टर, उसके 43 वर्षीय भाई, 37 साल की डॉक्टर की भाभी, 66 वर्षीय डॉक्टर की मां व 70 साल के पिता के खिलाफ केस दर्ज किया है.
पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला व आरोपी डॉक्टर अभिजीत पति-पत्नी थे और बाद में उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया. इसके बावजूद डॉक्टर ने महिला के घर में घुसकर उससे गाली-गलौज व बलात्कार किया. डॉक्टर के भाई ने महिला से अभद्र बातों के साथ अश्लील हरकतें करके जिस्मानी सुख देने की मांग की. इसके बाद दूसरी शादी कराने की बात कहकर डॉक्टर की भाभी व माता-पिता ने धोखाधड़ी की. इसी कड़ी में मुख्य आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी. भोसरी पुलिस केस की जांच कर रही है.