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होटल-रेस्टॉरेन्ट को पार्सल देने की छूट

Tez Samachar by Tez Samachar
March 20, 2020
in Featured, पुणे, प्रदेश
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होटल-रेस्टॉरेन्ट को पार्सल देने की छूट
पुणे (तेज समाचार डेस्क). देश-दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर खौफ का माहौल है. वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि चहुं ओर इसका संक्रमण बढ़ रहा है. पुणे में तो कोरोना मरीजों की संख्या 21 तक जा पहुंची है. इस पृष्ठभूमि पर जिला प्रशासन ने बियर बार, वाइन शॉप, क्लब के बाद अब होटल और रेस्टोरेंट के अलावा पान स्टॉल भी बंद रखने के आदेश दिए हैं.
– थूकने पर भरना होगा 500 रुपए जुर्माना
कोरोना का वायरस थूक के छींटों और नाक के जरिए किसी के भी भीतर प्रवेश करता है. ऐसे में पुणे नगरपालिका ने लोगों के सड़कों पर यहां-वहां थूकने की आदत के खिलाफ कानून और सख्त करने का फैसला किया है. पुणे मनपा ने सड़कों पर इधर-उधर थूकने के खिलाफ अभियान तेज करते हुए इस पर लगने वाले जुर्माने की रकम को तीन गुना बढ़ा दिया है. इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जहां 150 रुपये का फाइन लगता था, वहीं, अब इसके लिए 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
– तीन गुना ज्यादा जुर्माना
गत दिन पुणे मनपा ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर अब 150 की बजाय 500 रुपये जुर्माना देना होगा. यह रकम पहले के जुर्माने की रकम से तीन गुना से भी ज्यादा है. शहर की सभी पान की दुकानों को बंद कराएं. इसके साथ ही परमिट रूम, बियर बार, क्लब, वाइन शॉप आदि के बाद होटल और रेस्टोरेंट को केवल पार्सल देने की छूट देते हुए उन्हें भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. लॉज के ग्राहकों को भी भोजन पकाकर दिया जा सकता है. बशर्ते सफाई के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय, ऐसा जिलाधिकारी नवलकिशोर राम द्वारा जारी किए आदेश में स्पष्ट किया गया है.
Tags: hindi newsHotelparsalRestorent
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