भोपाल ( तेज़ समाचार ब्यूरो ) – देश भर में चर्चित हुए इंदौर में निगम अफसर की बैट से पिटाई करने के मामले में आरोपी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को शनिवार को जमानत मिल गई. इंदौर कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने भोपाल की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने 20-20 हजार के दो मुचलकों पर आकाश को जमानत दी. कोर्ट ने भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को निगम अफसर से मारपीट करने के अलावा बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने के मामले में भी जमानत दी है.
ज्ञात रहे कि भोपाल के इस कोर्ट में मध्यप्रदेश के विधायकों और सांसदों के मामलों की सुनवाई होती है. कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर से केस से जुड़े दस्तावेज मंगवाने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था.
विधायक आकाश ने निगमकर्मी को पीटा था बैट से
26 जून को निगम अधिकारी धीरेंद्र बायस टीम के साथ जर्जर मकान को ढहाने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान आकाश वहां आए और टीम को बगैर कार्रवाई के लिए जाने के लिए कहा. लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी और आकाश ने बैट से अधिकारी की पिटाई की थी. पुलिस ने आरोपी विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 11 जुलाई तक जेल भेज दिया गया था.
वहीँ दुसरे मामले में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बिना इजाजत राजवाड़ा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कमलनाथ का पुतला जलाया था.
इंदौर कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे विशेष न्यायाधीश बी. के द्विवेदी की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. यहां से भी अर्जी खारिज हो गई थी.