अकोला(तेज़ समाचार प्रतिनिधि ):उदरनिर्वाह भत्ता न देने वाले पती को न्यायलय ने एक माह कारवास की सजा सुनाई ।जिले के ग्राम मारोली निवासी संजीवनी संदीप वडाळ का विवाह हिंदू रिति रिवाज के अनुसार चहोट्टा बाजार निवासी संदीप पंजाबराव वड़ाळ से 11 जुलाई 2013 को हुआ था।पती द्वारा संजीवनी को शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किए जाने की वजह से दोनों न्यायलय के आदेश अनुसार अलग-अलग रहते थे जिसके चलते संदीप द्वारा पीड़िता को 4 हजार रुपये प्रति माह उदरनिर्वाह भत्ते की राषि के रूप में देने थे। किंतु संदीप ने विगत 3 जुलाई 2017 से 2 मार्च 18 तक पीड़िता को किसी भी प्रकार की रकम नही दि जो 7 माह के हिसाब से कुल 28 हजार रुपये थी।इस प्रकरण में सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायधीश पि.के कापड के न्यायलय में हुई दोनो पक्षो की दलील सुनने के पश्चात न्यायधीश ने आरोपी को एक माह कारवास की सजा सुनाई। पीड़ित की ओर से अधिवक्ता दिनकर बूंदे ने पैरवी की