जामनेर( तेज समाचार प्रतिनिधि ):जामनेर तहसिल कि तोंडापुर ग्राम पंचायत मे सरपंच तथा ग्रामसेवक कि साझेदारी से 14 वे वित्तीय आयोग के फंड के गबन कि बात स्पष्ट हुयी है . मामले मे पंचायत समीती के विस्तार अधिकारी देवचंद लोखंडे कि तहरीर पर पहुर कोतवाली मे वर्तमान सरपंच प्रकाश सपकाल और तत्कालिन ग्रामसेवक मांगो सालुंके के खिलाफ धारा 409 , 420 , 465 नूसार फ़ौजदारी मामला दर्ज किया गया है . शिकायत मे कहा गया है कि आरोपीयो ने 1 अप्रैल 2017 से 19 मार्च 2018 के बीच गांव के विकास के लिए 14 वे वित्त आयोग से प्राप्त कुल निधी से 15 लाख 63 हजार 100 रुपयो का गबन कर लिया है . जब कि जमिन पर विकासकार्यो की कागजी खानापुर्ती कि गयी . मामले मे ग्राम पंचायत सदस्यो कि शिकायत के बाद जिला परीषद ने मामले कि व्यापक जांच कि थी जिस मे सरपंच और ग्रामसेवक दोषी पाए गए है .
पुलिस के मुताबीक दोनो आरोपी फरार है . वहि दुसरे एक मामले मे संभागीय आयुक्त ने सरपंच सपकाल को मुंबई ग्रामपंचायत कानून 1958 कि धारा 39 (1) नूसार नोटीस जारी किया है . जिसमे सरपंच को पंचायत कि मासिक बैठक मे देसी शराब कि दूकान के लिए प्रस्ताव पारीत कर गैर आपत्ती दाखिला देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है . इस प्रकरण मे अब तक 2 तारीखे हो चुकि है . अगली सुनवायी 29 अगस्त 2018 को नासिक मे रखी गयी है .