अकोला(तेज़ समाचार प्रतिनिधि ): बहू चर्चित किशोर खत्री हत्याकांड मामले मे जिला व सत्र न्यायाधीश ए. एस. जाधव के न्यायालय ने रणजितसिंह चुंगडे एव जसवंतसिंह उर्फ जस्सी को हत्या,धारा 120 ब साजिश रच कर हत्या करना के तहत दोषी ठहरातें हुए उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भुक्तान के आदेश दीए जिसमे से 40 हजार मृतक की पत्नी को दिए जायेगें। उक्त मामले मे सरकार पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम ने पैरवी की,अकोला जिले समेत महाराष्ट्र भर के नागरिको की नजरें इस हत्या कांड के फैसले पर टिकी हुई थी।सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जाधव ने आरोपीयो को आपणी गवाही पेश करने का मौका दिया था,उस समय आरोपीयो को यह भी पुछा गया की पारिवारिक सद्स्य कितने है?,हत्याकांड के मुख्य आरोपी रणजित चुंगडे को उसकी उम्र भी पुछि गई.सरकारी पक्ष के विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम ने दोषीयो को फांसी की सजा की मांग की तो बचाव पक्ष के वकीलो ने दोषीयो को कम से कम सजा की मांग करते हुए कहा की सुधरने का मौका दिया जाए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराना शहर के सोमठाणा खेतशिवार मे ३ डिसेंबर २०१५ को बांधकाम व्यावसायिक किशोर खत्री की हत्या की गई थी।इस प्रकरण मे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक रियाज शेख व पोलिस उपनिरीक्षक संतोष केदासे ने दिलीप खत्री की फिर्याद पर हत्या का अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की थी इस जांच मे पुलिस ने रणजितसिंह चुंगडे,पुर्व पोलिस कर्मचारी जसवंतसिंग उर्फ जस्सी, रुपेश चंदेल, राजीव मेहरे को गिरफ्तार किया था।तथा दोषारोप पत्र न्यालय मे पेश किया था।बीते 27 सितम्बर को दोनो पक्षो की दलील सुनने के पश्चात एव 21गवाहो के बयान के मद्देनजर न्यायधीश ने दोषी आरोपियो को उम्र कैद की सजा सुनाई तथा 50 हजार जुर्माने के आदेश दिए।साथ ही निर्दोष पाए गए रुपेश चंदेल, राजीव मेहरे की निर्दोष छोड़ने के आदेश हुए।