नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क). सुप्रीम कोर्ट गुरुवार यानी 17 दिसंबर को वकीलों और कानून के छात्रों के एक समूह द्वारा कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के कामरा के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने की सहमति देने के बाद यह याचिका दायर की गई थी.
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित कंप्यूटर जनित मामले के विवरण में कहा गया है कि न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई कर सकती है.