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मंदसौर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दरिंदों को हुई फांसी

Tez Samachar by Tez Samachar
August 21, 2018
in Featured, देश
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मंदसौर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दरिंदों को हुई फांसी

मंदसौर ( तेजसमाचार प्रतिनिधि ). मंदसौर में घटित हुए आठ वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोनों दरिंदों आसिफ पिता जहीर खां एवं इरफान पिता जुल्फिकार मेव को फांसी की सजा सुनाई.

विशेष न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता ने दोनों आरोपितों को भादसं की धारा 363 में दोनों को 7 -7 साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना, 366 में 10-10 साल की सजा व 10-10 हजार का जुर्माना, धारा 307 में आजीवन कारावास और 376(d) बी में दोनों आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई है.

क्या था मामला ? 

विदित हो कि विगत 26 जून की शाम 5.30 बजे मंदसौर की हाफिज कॉलोनी में स्थित विद्यालय से 8 वर्षीय बालिका का अपहरण कर आसिफ और इरफान लक्ष्मण दरवाजे के पास जंगल में ले गए थे. जहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला चाकू से रेंत कर मृत समझकर वहां से फरार हो गए थे. दुसरे दिन 27 जून को करण नामक बालक जब जा रहा था तो उसे जंगल में बालिका दिखाई दी .  बालिका को करण ने लक्ष्मण दरवाजा पर नरेंद्र सोनी के सुर्पुद कर दिया. जहां पर नरेंद्र सोनी ने बालिका को दो पुलिसकर्मियों के सुर्पद किया. बालिका को जिला अस्पताल ले जाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बालिका को इंदौर रेफर कर दिया था. बालिका का अभी इंदौर में उपचार चल रहा है.

दिखा सज़ा का डर !

फैसले के एक दिन पहले सोमवार की रात में दोनों दरिंदों के चेहरों पर सजा की आशंका के चलते डर साफ देखा गया. सूत्रों के अनुसार सोमवार सुबह से ही दोनों आरोपियों के चेहरे पर सजा को लेकर बैचेनी थी. शाम को लगभग साढ़े छह बजे से सात बजे के बीच दोनों आरोपियों को खाना दिया गया. लेकिन सजा के डर से आरोपियों ने कम खाना खाया. उसके बाद दोनों अपने बैरक में भी बेचौन नजर आए. देर रात तक आरोपी कभी बैरक में खड़े हो इधर-उधर घूमते रहे, तो कभी करवटे बदलते रहे

जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा इस मामले में 12 जुलाई को अदालत में चार्जशीट पेश की थी. 30 जुलाई से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई जो 8 अगस्त तक चली. अभियोजन ने करीब 37 गवाहों को पेश किया था. 14 अगस्त को अंतिम बहस हुई थी. न्यायाधीश ने 21 अगस्त को फैसले के लिए तारीख दी है. इस प्रकरण में 115 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए हैं. सज़ा के बाद बाद में दोनों दो‍षियों को जेल ले जाया गया. वहां से इंदौर या उज्जैन सेंट्रल जेल ले जाया गया.

पिट गया आरोपी ! 

सामूहिक दुष्कर्म के दोषी आसिफ को जब पुलिस जीप में से निकालकर कोर्ट में ले जा रही थी, इसी दौरान हिंदू महासभा के नेता विनय दुबेला ने उसे एक तमाचा मार दिया. इस पर तुरंत पुलिस ने उसे पीछे धकेला और आसिफ को चारों ओर से घेर लिया. घटना के बाद कोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

 

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