नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क): पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्यों के लिए बैंक खाता विवरण व मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है।
वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पेंशन नियामक ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सीईआरएसएआई) को नए व मौजूदा सदस्यों के लिए भी अनिवार्य कर दिया है।
बयान में कहा गया, प्राधिकरण द्वारा सदस्यों के लिए बैंक खाते का विवरण व मोबाइल नंबर अनिवार्य करने का फैसला किया गया है जिससे सदस्यों को लाभ आसानी से मुहैया कराया जा सके और एनपीएस से निकासी की प्रक्रिया को दिक्कत रहित किया जा सके।इसमें कहा गया है कि इन जरूरतों को नए सदस्यता पंजीकरण फार्म में अनिवार्य कर दिया है, जिसे नए सदस्यों द्वारा भरे जाने की जरूरत है।
मौजूदा सदस्य ऑनलाइन एफएटीसीए स्व प्रमाणन को जमा कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा, सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अनिवार्य जानकारी को सही से भरा जाए और अपने आवेदन को अस्वीकार होने से बचाने के लिए इसे खाली नहीं छोड़ें।
मौजूदा सदस्यों को अपने लॉग-इन (www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login ) में एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है. उपर्युक्त कार्यक्षमता के बारे में जानकारी भी केंद्रीय अभिलेख-रखरखाव एजेंसी (सीआरए) की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है. एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने के लिए संबंधित सदस्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का भी उल्लेख वेबसाइट पर किया गया है. सदस्यों अथवा ग्राहकों को अपने फॉर्म को अस्वीकृत होने से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समस्त अनिवार्य खंडों या रिक्त स्थानों को सही ढंग से भरें और उन्हें रिक्त कतई नहीं छोड़ें.

