• ABOUT US
  • DISCLAIMER
  • PRIVACY POLICY
  • TERMS & CONDITION
  • CONTACT US
  • ADVERTISE WITH US
  • तेज़ समाचार मराठी
Tezsamachar
  • Home
  • देश
  • दुनिया
  • प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाईफस्टाईल
  • विविधा
No Result
View All Result
  • Home
  • देश
  • दुनिया
  • प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाईफस्टाईल
  • विविधा
No Result
View All Result
Tezsamachar
No Result
View All Result

लॉकडाउन का एक माह पूरा, कन्टेंमेन्ट और रेड जोन के बाहर की दुकानें खुलेंगी

Tez Samachar by Tez Samachar
April 25, 2020
in Featured, देश
0
लॉकडाउन का एक माह पूरा, कन्टेंमेन्ट और रेड जोन के बाहर की दुकानें खुलेंगी

लॉकडाउन का एक माह पूरा, कन्टेंमेन्ट और रेड जोन के बाहर की दुकानें खुलेंगी

नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन का एक माह पूरा होने के बाद शुक्रवार देर रात अपनी पुरानी अधिसूचना में संशोधन करते हुए कन्टेंमेन्ट और रेड जोन के बाहर की सभी दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च की रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन के लिए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया था। इस बीच दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से देश भर में फैले जमातियों की वजह से कोरोना संक्रमण के केसों में बढ़ोत्तरी होने पर 14 अप्रैल को यह लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। इस तरह 24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन का एक माह शुक्रवार की रात पूरा हो गया।
इस बीच एक माह में सिर्फ आवश्यक सेवाओं, राशन, खाद्य सामग्री, मेडिकल स्टोर, पैथालॉजी लैब, डेयरी प्रोडक्ट आदि की दुकानों को खोलने की छूट दी गई ताकि आम जनता को रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलने में दिक्कत न हो। इस दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के ज्यादा फैलाव वाले क्षेत्रों को कन्टेंमेन्ट एरिया या रेड जोन घोषित करके इन इलाकों में पूरी तरह सख्ती कर दी गई।
अब लॉकडाउन का एक माह पूरा होने के बाद शुक्रवार देर रात गृह मंत्रालय ने एक राहत भरा आदेश जारी किया है। दरअसल इस माह के दौरान सभी तरह की दुकानें बंद रहने से लोगों की परेशानियां बढ़ने के साथ ही व्यापारियों को भी लगातार आर्थिक नुकसान बढ़ने लगा था, इसलिए लोगों को राहत देने वाला यह फैसला लेना पड़ा।
गृह मंत्रालय के देर रात जारी आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2020 को हॉटस्पॉट्स या कन्टेंमेन्ट ज़ोन में शामिल न होने वाले इलाकों में संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत कुछ गतिविधियों में छूट देने का आदेश जारी किया था। इसलिए अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को छूट देने का फैसला लिया गया है जो संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत हों। उन सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए जिनमें आवासीय परिसरों, पड़ोस और स्टैंडअलोन की दुकानें शामिल हैं।
बाजार परिसर के अलावा नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा को छोड़कर दुकानें खोलने की अनुमति होगी। मंत्रालय ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि एकल और बहु-ब्रांड मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
मंत्रालय ने साथ ही यह भी शर्त रखी है कि खुलने वाली दुकानों में कर्मचारियों की संख्या केवल 50% होगी। सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ये छूट हॉटस्पॉट्स या कन्टेंमेन्ट ज़ोन में लागू नहीं होंगी।
Previous Post

देश में कोरोना के मामले 23 हजार के पार, मरने वालों की संख्या 723 हुई

Next Post

चीनी वायरस भारत के लिए संकट व चुनौती कम और अवसर ज्यादा

Next Post
चीनी वायरस भारत के लिए संकट व चुनौती कम और अवसर ज्यादा

चीनी वायरस भारत के लिए संकट व चुनौती कम और अवसर ज्यादा

  • Disclaimer
  • Privacy
  • Advertisement
  • Contact Us

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • देश
  • दुनिया
  • प्रदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाईफस्टाईल
  • विविधा

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.