नई दिल्ली ( संदीप सिंह 9685004646) – केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए अहम आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, अब सभी ऑनलाइन पोर्टल्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे यानी मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे. इस आदेश के बाद अब सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल. इस बाबत जारी नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि सरकार ऑनलाइन न्यूज़ कन्टेन्ट को रेगुलेट करना चाहती है. ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ ही कंटेंट प्रॉवाइडर्स, ऑनलाइन फिल्म्स तथा ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स पर भी यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
विदित हो की न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने पूर्व में ही 10 सदस्यीय कमिटी बनाई थी. इस कमिटी में सूचना व प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया था.
इनके अलावा माई गॉव के सीईओ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है. कमिटी से ऑनलाइन मीडिया, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कन्टेंट प्लैटफॉर्म के लिए ‘उचित नीतियों’ की सिफारिश करने को कहा गया था. लेकिन अब तक इस समिति को क्रियान्वित करने के लिए जरुरी कदम नहीं उठाये जा रहे थे.
किन्तु बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में चले एक केस में केंद्र सरकार ने इस तरह की मंशा जाहिर करते हुए कहा गया था कि टीवी से ज्यादा जरूर है ऑनलाइन माध्यमों से कंटेट (समाचार, वीडियो) परोसने वालों की मॉनिटरिंग. हालांकि पिछले दिनों सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिया था कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिसे मीडिया की आजादी पर असर पड़े. तब ही प्रकाश जावडे़कर ने कहा था कि प्रिंट और न्यूज चैनल की तर्ज पर ऑनलाइन पोर्टल्स का नियमन भी जरूरी है. ‘फेक न्यूज’ को लेकर पत्रकारों की मान्यता समाप्त करने वाला विवादित आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है.