गाजियाबाद ( तेजसमाचार प्रतिनिधी ) – गाजियाबाद में प्रतिबंध के बावजूद डीजल जेनरेटर चलाने के मामले में प्रशासन ने पैसिफिक मॉल पर 25 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. इसके अलावा मॉल प्रबंधन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना निर्माण कार्य कराने को लेकर भी लगा है. जिलाधिकारी ने मॉल प्रबंधकों के खिलाफ धारा-151 में केस दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं.
इसके बारे में जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कौशांबी स्थित पैसिफिक मॉल में प्रतिबंध के बावजूद डीजल जेनरेटर चल रहा है. इस पर अपर सिटी मैजिस्ट्रेट ने बुधवार को मौके पर जाकर चेक किया तो मॉल के बेसमेंट में 1250 केवीए के 5 ऑटो डीजल जेनरेटर मिले, जो लाइट कटने के बाद ऑटोमीटिक चालू हो जाते हैं. इस मामले में मॉल प्रबंधकों पर 25 लाख का फाइन किया गया. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान मॉल में रोक के बाद भी निर्माण कार्य चलता मिला.
इसके लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना किया गया. इसके अलावा प्रशासन ने नंदग्राम एरिया में प्रतिबंध के बाद भी मिट्टी खुदाई और ढुलाई का काम होते मिलने पर एसडीएम सदर ने 1 लाख रुपये का जुर्माना किया साथ ही तीन ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की. वहीं प्रदूषण को लेकर डीएम ने जीडीए, आवास-विकास परिषद व नगर निगम के अफसरों के साथ एक बैठक भी की. इमें साहिबाबाद, हिंडन विहार, कोयल एन्क्लेव, लोनी, सिद्धार्थ विहार, कौशांबी आदि एरिया में अफसरों को प्रदूषण रोकने के लिए अलर्ट रहने को कहा है.