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पुलिस को दुकानें बंद कराने का अधिकार नहीं, डायल करें 100

Tez Samachar by Tez Samachar
May 27, 2020
in Featured, प्रदेश
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पुलिस को दुकानें बंद कराने का अधिकार नहीं, डायल करें 100
पुणे (तेज समाचार डेस्क). कैंटेन्मेंट जोन को छोड़कर पुणे के अन्य क्षेत्रों में दुकानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है.इसके बावजूद कई स्थानों पर स्थानीय पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ज्यादती कर रहे हैं. कई जगहों पर दुकानदारों को दोपहर में अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. कुछ दुकानदारों ने इस मामले की शिकायत की थी. इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम ने यह सपष्ट कर दिया है कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक पुलिस कोई दुकान बंद नहीं करा सकती.अगर पुलिस ज्यादती करती है तो दुकानदार सीधे ‘100’ नंबर पर डायल करें और शिकायत दर्ज कराएं, यह अपील भी उन्होंने की है.
– दुकानदारों ने की शिकायत
पुणे शहर में मनपा और प्रशासन द्वारा लॉक डाउन में राहत देते हुए कंटन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है. पुणे मनपा आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कैंटेन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दुकानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है.इसके बावजूद, उपनगरों में कई स्थानों पर स्थानीय पुलिस अधिकारी और कर्मचारी दुकानदारों को दोपहर में अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. इस बीच कुछ दुकानदारों ने इस मामले की शिकायत मनपा और पुलिस आयुक्त से की है.
– सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दी गई है अनुमति
इस मामले का संज्ञान लेते हुए मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने पुलिस आयुक्त डॉ के वेंकटेशम से बात की थी और कहा था कि पुलिस यंत्रणा की ओर से प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है.इसके बाद पुलिस आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया गया कि सुबह 7 से शाम 7 बजे कोई भी दुकान को बंद नहीं करा सकता है.ऐसा करने पर उन पुलिसकर्मी पर क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है.उन्होंने अपील की कि, अगर इस दौरान पुलिस आपको दुकान बंद करने को कहती है तो दुकानदारों को सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से ‘100’ नंबर पर डायल करें और संबंधित शिकायत दर्ज कराएं.
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