दिल्ली (तेज समाचार प्रतिनिधि). पिछले दिनों एक मैगजिन के कवर पर भगवान विष्णू के रूप में छपी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी की तस्वीर पर आपत्ति जताते हुए एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज करते हुए कहा कि अपराधिक शिकायत में धार्मिक भावना के आहत होने के आरोप को सही नहीं पाया गया.
इससे पहले भी एक अन्य शख्स द्वारा बेंगलुरु की एक अदालत में माही के खिलाफ की गई ऐसी ही एक शिकायत को सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने पिछले साल सितंबर में खारिज कर दिया था.