मथुरा (तेज समाचार डेस्क). मथुरा के जिला एवं न्यायालय सत्र ने एक अहम निर्णय में न सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित याचिका स्वीकार की है, बल्कि सभी पक्षकारों को नोटिस भी भेजा है. इसका मतलब स्पष्ट है कि न सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्रीकृष्ण को पुनर्स्थापित करने के विषय पर विचार होगा, अपितु श्रीकृष्ण जन्मभूमि को ध्वस्त कर बनाए गए शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान पर भी विचार विमर्श होगा.
– 8 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने के निर्देश
रिपोर्ट के अनुसार, “मथुरा में जिला राजकीय अधिवक्ता संजय गौड़ के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला ने याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. अदालत ने याचिका को स्वीकार करने योग्य माना और इसकी विस्तृत सुनवाई भी होगी. सभी पक्षों को मार्च 8, 2021 तक अदालत के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा.
– इन्हें जारी किया गया समन
जिन्हें समन जारी किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंधन न्यासी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव शामिल हैं. ज्ञात हो कि पुराने केशवदेव मंदिर के देवता ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान की तरफ से उनके सेवायत पवन कुमार शास्त्री/गोस्वामी ने ये याचिका अदालत में दायर की है”.
– ईदगाह मस्जिद के स्थान पर कभी हुआ करता था कंस का कारागृह
बता दें कि जहां आज शाही ईदगाह मस्जिद विराजमान है, वहां कभी कंस का कारागार था, जहां श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इसीलिए इस स्थान को श्रीकृष्ण जन्मभूमि का नाम दिया गया है, और यहाँ पर कभी श्रीकृष्ण का एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल बादशाह औरंगज़ेब के निर्देश पर ध्वस्त किया गया था.
– 17वीं शताब्दी में जन्मभूमि खंडित कर बनाई गई थी ईदगाह
इसी संबंध में पिछले वर्ष जिला जज रानी ठाकुर के नेतृत्व वाले पीठ के सामने 12 अक्टूबर को इस सम्बन्ध में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं का दावा था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13 एकड़ के कटरा केशव देव मंदिर के परिसर पर 17वीं शताब्दी में शाही ईदगाह बनाया गया था. इसीलिए याचिककर्ताओं ने अपने मुकदमे में मांग की कि शाही ईदगाह मस्जिद वाली जमीन समेत कटरा केशव देव मंदिर परिसर के संपूर्ण 13.7 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण का पूरा अधिकार है, यानि कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि को पुनरनिर्मित करने के लिए इस भूमि को श्रीकृष्ण के अनुयायियों को सौंपा जाना चाहिए.
– 1967 के फैसले को रद्द करने की मांग
याचिका में ये भी कहा गया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच हुए समझौते का अनुमोदन करने वाले मथुरा अदालत के 1967 के फैसले को रद्द किया जाए, जिसके अंतर्गत मस्जिद को मंदिर के नजदीक बनाए रखने की अनुमति दी गई थी. इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीराम जन्मभूमि के पुनरुत्थान के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पुनरुत्थान का समय आ चुका है, क्योंकि जैसे भक्तों का नारा है, “अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है”.