– संशोधित यूएपीए कानून के तहत फैसला
नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क). केंद्र सरकार ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत चार आतंकवादियों को संशोधित आतंकरोधी कानून (यूएपीए) के तहत बुधवार को आतंकवादी घोषित कर दिया. हाफिज के अलावा जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के जकी-उर-रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी आतंकी घोषित किया गया.
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– हाफिज-मसूज अंतरराष्ट्रीय आंतकवादी
हाफिज सईद और मसूद अजहर को इससे पहले अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुका है. अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केंद्र और राज्य आतंकवाद और गैरकानूनी कार्यों में संलिप्त लोगों को आतंकी घोषित कर सकते हैं. इसके तहत उनकी संपत्तियां सीज की जा सकती हैं. संसद ने यह विधेयक इसी महीने पास किया था. इससे पहले, इस यूएपीए कानून के तहत सिर्फ संगठनों को ही आंतकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था. किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान इसमें नहीं था. हाफिज सईद पर भारत में कई हमले करने के आरोप हैं. हाफिज 2008 के मुंबई हमलों का भी मास्टरमाइंड है. इसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी.
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– संसद पर हमले का दोषी है मसूद
जैश-ए-मोहम्मद पर संसद और जम्मू-कश्मीर विधानसभा परिसर में 2001 में हमला करने के आरोप हैं. संसद हमले में 9 जबकि विधानसभा में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हुई थी. जैश ने 2016 में पठानकोट और इसी साल फरवरी में पुलवामा हमला को अंजाम दिया था. इसका सरगना मसूद अजहर है.