अकोला(तेज़ समाचार के लिए अवेस सिद्दीकी) :प्राप्त जाणकारी के अनुसार स्थनिय पुराना आरटीओ कार्यालय कीर्ति नगर निवासी ५१ वर्षीय मीरा दीपक आखरे ने न्यायालय में धारा १५६/३ के तहत एक निजी याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि नागपुर की श्री सूर्या इन्व्हेस्टमेंट कंपनी के एजेंट मोहन मुकुंद पितले तथा अन्य एजेंटों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि इस कंपनी में निवेश करने के पश्चात उन्हें अधिक ब्याज मिलेगा। सम्बन्धितों के बातों में आकर उन्होंने कंपनी में २१ लाख ३५ हजार रूपए का निवेश किया, जिसकी समयावधि पूर्ण होने के बाद उन्हें ३४ लाख ८० हजार ९०० रूपए दिए जाने वाले थे। लेकिन उक्त राशि अदा करने की समयावधि खत्म हो जाने के बावजूद भी उन्हें राशि देने की बजाए उक्त आरोपी उन्हें गुमराह कर रहे हैं। इस मामले में सम्बन्धित पुलिस थाने में शिकायत देने के पश्चात पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिससे उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन सम्बन्धित विभाग की ओर से भी उनकी मांग की ओर अनदेखी की जाने के बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी निवेश राशि ब्याज समेत देने की गुहार लगाई। जिसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कंपनी में निवेश की गई राशि तथा कंपनी द्वारा दी गई रसीदें पेश की। शिकायतकर्ता ने न्यायालय से संचालकों तथा एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर राशि की मांग की। फलस्वरूप कंपनी के संचालक डा.एजन रोड सीताबर्डी नागपुर निवासी ४५ वर्षीय समीर सुधीर जोशी, पल्लवी समीर जोशी तथा एजेंट मोहन मुकुंद पितले, मंगेश मोहन पितले, मुकुंद अंबादास पितले के खिलाफ धारा ४२०, ४६८, ४७१, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, १०२, १०९ व ३४ के तहत अपराध दर्ज करने के आदेश न्यायालय ने खदान पुलिस थाने को दिए । इस आदेश के बाद खदान पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है ၊