मुंबई (तेज़ समाचार प्रतिनिधि):कोपर्डी निर्भया कांड के आरोपियों को 29 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। तीनों आरोपियों को बुधवार सुबह कोर्ट लाया गया । मंगलवार को दो आरोपियों के वकीलों सेशन कोर्ट में पक्ष रखा। पहला आरोपी जितेंद्र शिंदे और तीसरा आरोपी नितिन भैलुमे का बयान दर्ज किया गया। वहीं आज दूसरा आरोपी संतोष भवाल का बयान दर्ज करने के बाद तीनों आरोपियों को सजा सुनाई जाने वाली थी। मंगलवार को कोर्ट में शिंदे ने बताया कि उसने लड़की की हत्या नहीं की थी, वहीं भैलुमे ने कोर्ट में बताया कि वह निर्दोष है।
पूरे महाराष्ट्र में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे
अहमदनगर सेशन कोर्ट ने कोपर्डी गांव की 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। नाबालिग लड़की के साथ पिछले साल हुई इस घटना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे।
तीनों आरोपियों को बुधवार सुबह 10 बजे कड़े पुलिस प्रोटक्शन में सेशन कोर्ट लाया गया। आरोपियों को उम्रकैद या फांसी की सजा मिलेगी यह आज तय होने वाला था लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को सजा का एलान 29 करने का फैसला किया।सरकारी वकील उज्जवल निकम ने आरोपियों को फांसी की सजा मिलने की मांग की है। निकम ने कहा कि समाज में गलत संदेश न जाए इसलिए उन्हें फांसी मिलनी चाहिए।
यह है पूरा मामला
कर्जत तहसील के कोपर्डी गावं में 13 जुलाई 2016 को तीन लोगों ने एक नाबालिग से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। पीड़िता मराठा समुदाय से थी। तीनों दोषियों ने पीड़िता की हत्या करने से पहले उसको बुरी तरह पीटा था। पीड़िता के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान पाए गए थे। कोपर्डी के निर्भया कांड के नाम से राज्यभर में मोर्चे निकाले गए और अपराधियों को सजा-ए-मौत देने की मांग की गई। घटना की गंभीरता को देखते सरकार ने इस मामले में वरिष्ठ सरकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निकम को मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किया।इस मामले {120 ( ब ), 376, ( 2 ) ( ब ), 302, 354 {पास्को एक्ट की धारा 6, 8 व 16 लगाई गई थी।
अहमदनगर जिला न्यायाधीश सुवर्णा केवल ने शनिवार को तीनों आरोपियों जितेंद्र बाबूलाल शिंदे (25) , संतोष गोरख भवाल (30) और नितीन गोपीनाथ भैलुमे (26) को दोषी करार दिया। कोपर्डी मामले में कोर्ट के सामने 24 सबूत पेश किए गए और 31 गवाहों से जिरह हुई। इनमें मृत लड़की के पिता, बहन, चाचा, दादा सहेली, डॉक्टर, जांच अधिकारी की गवाही महत्वपूर्ण रही।मामले का फैसला जल्दी हो इसके लिए एडवोकेट उज्ज्वल निकम ने लगातार तीन दिन तक कोर्ट में बहस की। रविवार को छुट्टी के दिन भी कोर्ट की कार्यवाही चली।इसके बाद आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए मंगलवार का वक्त दिया गया था। दो आरोपियों ने अपना पक्ष रखा। जबकि तीसरा आरोपी
नितिन भैलुमे के वकील प्रकाश आहेर ने बताया कि नितिन की उम्र 26 साल है उसका परिवार उस पर निर्भर है। उसका रेप या हत्या से कुछ संबंध नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी इस कांड में शामिल होने का कोई सबूत नहीं इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। मुख्य आरोपी जिंतेंद्र शिंदे वकील योहान मकासरे ने कोर्ट में बताया कि दोषी को फांसी की बजाय उम्रकैद की सजा दी जाए। शिंदे ने बताया कि उसने लड़की की हत्या नहीं की है।
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