लाहौर. 297 दिनों की नजरबंदी की नौटंकी को खत्म करते हुए पाकिस्तान ने मुबई हमलों के मास्टर माइंड हाफिज सईद को गुरुवार को रिहा कर दिया. सईद की रिहाई के बाद पाकिस्तान के आतंक प्रेम की पोल सईद के वकील ए. के. डोगर ने खोल दी है. डोगर ने बताया कि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किए. इस कारण उसे रिहा किया गया है. जबकि हाफिज भारत के मोस्ट वॉन्टेड अपराधियों में शामिल है, साथ ही अमेरिका ने उसके सिर पर ईनाम भी रखा है.
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सरकार ने ही रिव्यू बोर्ड से हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी, जिसपर सुनवाई के बाद हाफिज की रिहाई का आदेश दिया गया. डोगर ने बताया पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में कभी कोई सबूत पेश नहीं किया. भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर (अभिलेख) भी कोर्ट को नहीं दिए गए.
कोर्ट ने सरकार से कहा भी कि अगर वह सबूत दे तो हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसमें भी नाकामयाब रही. डोगर ने बताया- ‘इसके बाद ज्यूडिशियल रिव्यू बोर्ड ने हाफिज सईद के सारे रिकॉर्ड खंगाले और पाकिस्तान की पंजाब सरकार (प्रांतीय सरकार) से कहा कि सईद को अब ज्यादा दिन हाउस अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता.