अकोला (तेज़ समाचार प्रतिनिधि):अमरावती निवासी वृषाली रामलाल यादव का विवाह अकोला के उमरी निवासी विनय विश्वनाथ अहिर के साथ हिंदू रितीरिवाज के अनुसार १७ अप्रैल २००९ को हुआ था। विवाह के बाद से पति विनय, देवर विजय विश्वनाथ अहिर तथा उसकी सास शोभा विश्वनाथ अहिर विवाहिता को विजय के लिए इलेक्ट्रीक दुकान आरंभ करने के लिए मायके से १.५० लाख रूपए नगद तथा प्लाट खरीदने के लिए मायके से पैसे लाने के लिए प्रताडि़त कर रहे थे। ससुराल वालों की प्रताडऩा से वृषाली ने अपने मायके वालों को अवगत करवाने के पश्चात १७ अप्रैल २०१० को मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा ली थी। इस घटना में वह ९३ प्रतिशत जल जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी।
न्यायाधीश ने सबूतों तथा गवाहों के आधार पर तीनों आरोपी को धारा ४९८ ए में ३-३ साल की सजा व १५ हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त ३ माह की कैद, धारा ३०४ बी में मृतका के पति विनय विश्वनाथ अहिर व देवर विजय अहिर को १० साल का सश्रम कारावास व १०-१० हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त ६ माह की सजा सुनाई। वहीं शोभा विश्वनाथ अहिर को धारा ३०४ बी में ७ साल का कारावास, ५ हजार रूपए जुर्माने की भुगताने के आदेश जारी किए गए। पुलिस निरीक्षक अनवर शेख व अधिवक्ता श्याम खोटरे के प्रयासों के चलते आरोपियों को सजा मिली।