अकोला, (अवेस सिद्दकी). पत्नी पर जानलेवा हमला करनेवाले पति को जिला व सत्र न्यायालय ने 3 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार विगत २९ फरवरी २००८ को सौ. ज्योती तायडे ने सिव्हील लाईन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी पति शिवनी न जाने की बात पर चाकु से हमला कर ज्योती को गंभीर रुप से जख्मी किया था। जिसके बाद पि़डिता की शिकायत पर पुलिस व्दारा आरोपी पति के खिलाफ भादवी की कलम ३२६ के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया था। इसी के चलते सोमवार ४ जून को जिला व सत्र न्यायालय ने दोनों पक्शों की दलील सूनने के बाद आरोपी पति मंगल नामदेव खंडारे को दोषि करार देते हुए ३२४ के अंतर्गत ३ साल का सश्रम कारावास एवं ५ हजार रुपए का जूर्माने की सजा सुनाई तथा जूर्माना नहीं भरने पर ६ महीने अधिक सश्रम कारावास की सजा का काटनी होगी। इस संदर्भ सरकारी की ओर से एड. गवई ने पैरवी की।