नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क). अपने कथित इस्लामिक प्रवचनों से विवादों में रहनेवाले जाकिर नाइक पर ईडी ने अपना शिंकजा कसा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जाकिर नाइक की 16.40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने नाइक के खिलाफ धनशोधन (मनीलॉन्ड्रिंग) के आरोपों की जांच के सिलसिले में ये कार्रवाई की है. इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नाइक के परिजन की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया था.
– मुंबई-पुणे में स्थित संपत्ति की गई कुर्क
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि इन अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 16.40 करोड़ रुपए है. ईडी ने संपत्तियों की पहचान मुंबई स्थित फातिमा हाइट्स और आफिया हाइट्स, भांडुप इलाके में एक अनाम परियोजना और पुणे में एंगरेसिया नाम की परियोजना के तौर पर की है.
– पत्नी, बेटे और भतीजी के खातों में जमा किए थे पैसे
ज्ञात हो कि धन का मूल स्रोत और संपत्तियों के असल मालिकाना हक को छिपाने के लिए नाइक के बैंक खाते से किए गए शुरुआती भुगतान उसकी पत्नी और उसके बेटे और भतीजी के खातों में भेज दिए गए. उसके बाद नाइक की बजाय उसके परिजन के नाम पर बुकिंग के उद्देश्य से उसी रास्ते से धनराशि भेजी गई.
– दिसंबर 2016 में दर्ज किया था मामला
जांच एजेंसी ने कहा, कि धन प्राप्त करने वालों का पता लगाने से इस बात का खुलासा हुआ है. गौरतलब है, ईडी ने दिसंबर 2016 में नाइक और अन्य के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था. गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत एनआईए की ओर से दाखिल शिकायत का संज्ञान लेने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था.
– अब तक कुल 50.49 करोड़ की संपत्ति जब्त
आपको बता दें, ईडी ने इस मामले में तीसरी कुर्की की है. एजेंसी नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच कर रही है. नाइक फिलहाल मलेशिया में है. ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 50.49 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है.