मुंबई MUMBAI – भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर एक मानहानि के मामले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं. गुरूवार को इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में सुनवाई करते हुए शिवसेना उबाठा नेता संजय राउत को दोषी करार दिया है.
इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में सम्मिलित हैं. इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था.
मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत ने गुरुवार को डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दर्ज कराये गए मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की सजा दी है. उद्धव ठाकरे गुट के नेता राउत को IPC section 500 के तहत संजय राउत को सजा सुनाई गयी है.
विदित हो कि मेधा सोमैया ने सीवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा था कि वह खबरें देखकर चकित रह गयीं कि संजय राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है.
संजय राउत द्वारा लगाये गये आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं. अपनी शिकायत में मेधा सोमैया ने कहा था कि मीडिया के सामने दिये गये आरोपी के बयान मानहानि करने वाले हैं. आम जनता के सामने मेरी छवि को खराब करने के लिए बयान दिये गये.
गुरूवार को न्यायालय के आदेश के बाद समाधान व्यक्त करते हुए मेधा सोमैया ने कहा कि अपनी न्याय व्यवस्था आज भी राम शास्त्री प्रभुने के मार्ग पर चल रही है. इस फैसले से उनका न्याय व्यवस्था पर और अधिक विश्वास बढ़ गया है.
वहीँ संजय राउत के वकील व उनके भाई सुनील राउत द्वारा सजा के सन्दर्भ में दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को अगले 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. औपचारिकताएं पूरी करने और ₹15,000 का मुचलका भरने के बाद संजय राउत को छोड़ दिया जाएगा. सुनील राउत ने कहा है कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे.