अर्जी में दया याचिका खारिज होने के फैसले को चुनौती दी गई है । इसके साथ ही 1 फरवरी के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। पिछले 17 जनवरी को निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी की सुबह छह बजे चारो दोषियों को फांसी देने का आदेश दिया था। 20 जनवरी को पवन की घटना के वक्त नाबालिग होने का दावा खारिज कर दिया था।
पिछले 25 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दो दोषियों की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि अब कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है। दोषियों की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने वे सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं जो मांगे गए थे। उनके मुताबिक, अब कोई दस्तावेज देना बाकी नहीं । दोनों की याचिका में कहा गया था कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।