जामनेर एजुकेशन सोसायटी के जमीन की गैरकानूनी बिक्री : अध्यक्ष और सचिव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
जामनेर ( नरेंद्र इंगले ): जामनेर तालुका एजुकेशन सोसायटी इस शिक्षा संस्था की मिल्कियत वाली करीब 6 एकड़ जमीन को गैरकानूनी तरीके से बेचने के मामले मे संस्था के पूर्व अध्यक्ष तथा भूतपूर्व विधायक आबाजी नाना पाटिल , सचिव नारायण देवचंद चौधरी तथा जमीन के खरीदार माधव अनंतराव देशपांडे पर जामनेर पुलिस स्टेशन मे धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है ! शिकायतकर्ता माधव विठ्ठल चव्हाण की तहरीर मे कहा गया है कि 8 जनवरी 2001 को तत्कालीन संस्था अध्यक्ष तथा सचिव ने शिक्षा संस्था की जामनेर क्षेत्र मे स्थित मिल्कियत वाली खंड नंबर 564 की 2 हेक्टेयर 64 आर यानी कुल सवाछह एकड़ जमीन को माधव देशपांडे को महज 3 लाख रुपयो मे बेच दिया ! इस सौदे के लिए अध्यक्ष और सचिव ने संस्था के संचालक मंडल की कोई बैठक बुलाई नही ! जमीन के कथित व्यवहार को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नही किया गया ! व्यवहार को लेकर किसी अखबार मे कोई टेंडर विज्ञापन नही दिया गया ! चैरिटी कमिशनर नासिक से इस संबंध मे किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार नही किया गया और न हि उनकी ओर से प्रशासनिक मंजूरी लेना जरूरी समझा गया ! अध्यक्ष और सचिव ने मनमाने तरीके से संस्था की मिल्कियत को माधव देशपांडे को महज 3 लाख रुपये मे बेच दिया जब कि तत्कालीन समय इस जमीन की कीमत करीब 60 लाख रुपये रही होगी ! मतलब साफ है कि साजिश के तहत गैरकानूनी तरीके से किए गए इस जमीन व्यवहार से तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव ने संस्था से धोखाधड़ी कर लाखो रुपयो का गबन किया है ! मामले मे 1998 से 2003 तक के कार्यकाल मे संस्था के अध्यक्ष आबाजी नाना पाटिल , सचिव नारायण देवचंद चौधरी और जमीन के खरीदार माधव अनंतराव देशपांडे इन तीनो अभियुक्तो पर धारा 420 , 465 , 471 , 467 , 120 b , 34 अनुसार फौजदारी कलमबद्ध की गई है !