इंदौर (तेज समाचार डेस्क): इंदौर (indore) में अब बिना मास्क के घूमने वालों की खैर नहीं होगी। बढ़ते संक्रमण के चलते अब प्रशासन लोगों से सख्ती से कोरोना की गाइडलाइंस (guidlines) का पालन करवाएगा। शहर में अब बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर 400 रुपए तक कि चालानी कार्रवाई की जाएगी साथ ही ऐसे लोगों की फोटो भी खींची जाएगी। कलेक्टर इंदौर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए है।दरअसल, मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दोबारा से विक्राल रूप ले रहा है। बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा खतरा इंदौर, भोपाल और जबलपुर में बना हुआ है। इन तीन जिलों में सरकार ने नाईट कर्फ्यू के साथ प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन की भी घोषणा करदी है। वहीं संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। देखने में आ रहा है कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर दुकान आदि में लोग मांस को ठीक से नहीं पहन रहे हैं और मास्क को मात्र दिखावे के लिए नीचे लगाकर रखते हैं। अब ऐसे लोगों पर प्रशासन करवाई करने जा रहा है।
मास्क ठीक ढंग से नहीं लगाने वाले ऐसे लोगों से 200 रुपए से 400 रुपए का आर्थिक दंड वसूला जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति का मोबाइल से फोटो भी लिया जाएगा। जिन दुकानों में दुकानदार मालिक और कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा ग्राहक मास को ठीक ढंग से पहनते हुए नहीं पाए गए तो उनसे भी 200 रुपए का आर्थिक दंड वसूला जाएगा। साथ ही जिस व्यक्ति द्वारा आर्थिक दंड देने में आनाकानी की जाएगी उसे थाने में भेजकर धारा 144 के तहत आपराधिक प्रकरण कायम करवाया जाएगा।
वही बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर जिले में जनसुनवाई का कार्यक्रम 30 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा रोको-टोको कार्यक्रम अर्थात मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग रखना एवं समय-समय पर हाथ सेनीटाइज करना अभियान भी चलाया जाएगा। आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार इंदौर शहर पूर्ण रूप से आदेश अनुसार लॉकडाउन रहेगा। वहीं सप्ताह के अन्य दिनों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि कार्यक्रम जैसे जुलूस, मेले आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे जो समूह में होते हो। रात 10:00 बजे के उपरांत केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही शहर में आवाजाही की जा सकेगी।
वहीं कलेक्टर ने यह भी आदेश जारी किए है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे धर्म स्थलों को तत्काल स्थाई आंशिक रूप से बंद किया जाएगा।
आदेश के मुख बिंदु बिना मास्क के पाए जाने पर ₹200 से लेकर ₹400 तक का आर्थिक दंड वसूला जाएगा।
मास्क नहीं लगाने वालों की फोटो भी खींची जाएगी।
आर्थिक दंड नहीं देने वाले को थाने में भेज कर धारा 188 के तहत अपराधिक प्रकरण कायम किया जाएगा।
मास्क पहनने को जागरूक करने के लिए 23 मार्च से 1 सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे और शाम को 7:00 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा।
30 अप्रैल 2021 तक के लिए जनसुनवाई का कार्यक्रम स्थगित किया गया।
जनप्रतिनिधि अधिकारी धर्मगुरु आदि कोरोना की रोकथाम हेतु रोको टोको अभियान चलाएंगे
आगामी आदेश तक हर रविवार को जिले में लॉकडाउन रहेगा।
सप्ताह के सातों दिन जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, मेले आदि का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
किसी भी धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस धार्मिक स्थल को तत्काल रुप से बंद कर दिया जाएगा।
बतादें, इंदौर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 356 मामले सामने आए है, यहां संक्रमण का आंकड़ा बढ़ कर 64509 हो गया है। वहीं 311 लोग आज कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए है। अब तक यहां 61430 लोग कोरोना को मात दे चुके है। जिले में कोरोना के 2135 एक्टिव मरीज है। वहीं अब तक 944 लोग कोरोना से अपनी जान गवां चुके है।