जामनेर न्यायालय का आदेश : नौकरी का झांसा देनेवाले ठगसेन को 3 साल कैद
जामनेर (नरेंद्र इंगले): आर्डिनेंस फैक्टरी पुणे मे नियुक्ति का झांसा देकर बेरोजगारो को 1 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपयो मे ठगने के आरोप मे जामनेर न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त शेख हुसनोद्दीन शेख चाँद को 3 साल कैद ए बामुशक्कत की सजा सुनाई है . इस मामले मे 5 मार्च 2018 को पहुर पुलिस स्टेशन मे आरोपी शेख हुसनोद्दीन शेख चाँद के खिलाफ धारा 468 , 471 , 420 , 406 , 344 , 506 , 34 तहत फौजदारी कलमबद्ध की गई थी . प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी ने इस काम को अंजाम देने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्टरी पुणे के नाम से फर्जी चयन सूची तथा मनोनन पत्र बनाकर बेरोजगारो का भरोसा जीत लिया इसी दौरान चरणबद्ध तरीके से सभी बेरोजगारो से 1 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपयो की उगाही की . जब पीड़ितो को ठगी का अहसास हुआ तब उन्होने आरोपी से अपना रुपया वापिस मांगा तब आरोपी ने रुपया लौटाने के नाम पर सभी पीड़ितो को जाली धनाकर्ष थमा दिए . मुकदमे मे कुल 12 गवाहो को परखा गया जिसमे पंकज अर्जुन चौधरी शेंदुर्नी , विनोद तुकाराम वाघ जांभोल , रायदास शंकर आस्कर शेरी , धनराज दौलत थोटे वाकडी , संतोष कान्हेरे ( सरकारी दस्तावेज चिकित्सक अपराध शाखा औरंगाबाद ) इनकी गवाही के आधार पर न्या सचिन हवेलीकर ने मुख्य अभियुक्त शेख हुसनोद्दीन शेख चाँद ( ग्राम वालकी , जिला अहमदनगर ) को दोषी करार देते हुए 3 साल सख्त कैद की सजा सुनाई . सरकार पक्ष की ओर से एडवोकेट अनिल सारस्वत ने मुकदमे की पैरवी की जिसमे पुलिस कांस्टेबल नीलेश सोनार , पुलिस हवलदार मोहन पाथरकर का योगदान रहा .
कोरोना प्रबंधन मे व्यवधान से जुड़े अन्य केस मे न्या सचिन हवेलीकर ने आरोपी अरशद यूसुफ पठान ( फत्तेपुर ) को 5 दिन तक पुलिस रिमांड मे भेजने के आदेश जारी किए है . कर्तव्य पर तैनात पुलिस कर्मी अनिल सुरवाड़े की तहरीर पर आरोपी यूसुफ शब्बीर पठान , मोसिन महमूद पठान , महमूद खा शब्बीर खा , एजाज महमूद पठान , अरशद यूसुफ पठान के खिलाफ धारा 307 , 353 , 332 , 427 , 504 , 352 , 143 , 148 , 149 , 188 , आपदा प्रबंधन कानून 2005 धारा 51 बी , संक्रामक बीमारी प्रबंधन कानून 1897 धारा 2 , 3 , 4 तथा 135 तहत मामला दर्ज किया गया है . उक्त प्रकरण मे अरशद पठान को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष तलब किया गया . अन्य नामजद आरोपी फरार है . मामले मे सरकार पक्ष की ओर से एडवोकेट कृतिका भट ने कामकाज की पैरवी की .