पुणे (तेज समाचार डेस्क). महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने रविवार को एक बड़ा फैसला किया. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ अहम बैठक के बाद पुणे के संभागीय आयुक्त सौरभ राव ने समस्त पुणे में सोमवार रात 11 से सुबह 6 बजे तक बाहर घूमने-फिरने पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है. यह कोई संचारबन्दी नहीं बल्कि संचार पर निर्बंध है, स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की. फिलहाल स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों को एक बार फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है.
मायक्रो कन्टेंनमेंट पर भी विचार
राज्य सरकार ने इससे पहले ही साफ कर दिया है कि अगर राज्य में कोरोना के मामले इसी तरह से लगातार बढ़ते रहे, तो 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है.हालांकि पुणे के संभागीय आयुक्त ने इसे नाइट कर्फ्यू या संचारबन्दी न कहकर संचार पर निर्बंध करार दिया है.पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होटल्स , रेस्टोरेंट और बार को अब रात में केवल 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है. पुणे में मायक्रो कॉन्टेंटमेंट फिर से शुरू करने की बात कही गई है.उन्होंने कहा कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं है लेकिन रात 11 बजे के बाद बेवजह घूमनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी.
– उपमुख्यमंत्री ने की आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उपमुख्यमंत्री और जिले के पालकमंत्री अजीत पवार ने आज सुबह जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की.इस बैठक के बाद संभागीय आयुक्त सौरभ राव ने संवाददाताओं से बैठक में किये गए फैसलों की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि, उपमुख्यमंत्री ने पुणे में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश प्रशासन को दिए गए हैं.इसके अलावा शादी समारोह, सम्मेलन और रैली में सिर्फ 200 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है. यही नहीं सभी तरह कार्यक्रम के लिए पुलिस की लिखित अनुमति अनिवार्य कर दी गई है.हालांकि इसकी अनुमति के लिए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुलिस बल को एक खिड़की योजना शुरू करने और दो घंटे के भीतर अनुमति देने के आदेश दिए हैं.