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भोपाल : नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण मामले में अभिनेता रजा मुराद बने सरकारी गवाह

राजीव राय by राजीव राय
September 17, 2020
in Featured, प्रदेश
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भोपाल : नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण मामले में अभिनेता रजा मुराद बने सरकारी गवाह
भोपाल (तेज समाचार डेस्क). बुलंद आवाज के धनी और अपने जमाने के नामी खलनायक रजा मुराद नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में सरकारी गवाह बन गए है. मुंबई में पुलिस के सामने उन्होंने अपने बयान में इस बात से साफ इनकार किया है कि भोपाल के प्यारे मियां से उनका कोई संबंध नहीं है. वे न तो उसे जानते हैं, न उससे कभी मिले हैं. दरअसल मशहूर फिल्म कलाकार रजा मुराद प्यारे मियां के फर्जीवाड़े के लपेटे में आ गए हैं. प्यारे मियां ने जो फर्जी सोसायटी बनाई थी, उसके 8 सदस्यों में रज़ा मुराद का नाम भी शामिल है.
_ अभिनेता ने ओरोपों से किया इनकार
इस मामले में बुधवार को रजा मुराद ने श्यामला हिल्स थाने में प्यारे मियां पर दर्ज धोखाधड़ी के केस में अपना बयान दर्ज कराया. इस केस में पुलिस ने उन्हें सरकारी गवाह बनाया है. रजा मुराद ने अपने बयान में कहा कि मेरी प्यारे मियां साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई है और न उनसे कोई संबंध रहा है. उन्होंने अपनी सोसायटी में जो रजा नाम लिखा था, वो अधूरा दस्तखत है. मैं अपने सिग्नेचर अंग्रेजी में करता हूं, मेरी पहचान रजा से नहीं है, मेरा पूरा नाम रजा मुराद है इसी नाम से मेरी पहचान है.
_ प्यारे मियां से कोई संबंध नहीं
प्यारे मियां ने उस सोसाइटी में फर्जी तरीके से रजा मुराद के जाली साइन किए थे और उसमें सिर्फ रजा नाम लिखा था. रजा मुराद के मुताबिक उनका भोपाल के अंसल अपार्टमेंट में एक फ्लैट है लेकिन वो इसमें वह कभी रहे नहीं है. मगर यहां फ्लैट होने के कारण वो अपार्टमेंट की मुख्य सोसाइटी लेक-व्यू एन्क्लेव वेलफेयर हाउसिंग सोसायटी के सदस्य हैं. प्यारे मियां ने इसी की आड़ में फर्जी सोसाइटी बनायी है, लेकिन वो उसमें वह कभी सदस्य नहीं रहे. रजा मुराद ने कहा कि उनकी कभी भी प्यारे मिया से मुलाकात नहीं हुई है और उनका इस मामले से कोई लेनादेना नहीं है.
_ फ्लैट में नशे की हालत में मिली थी लड़कियां
बता दें कि प्यारे मियां के फ्लैट से नाबालिग लड़कियां नशे की हालत में मिली थी जिन्हें चाइल्ड लाइन को सौंपा गया था. काउंसलिंग के बाद पूछताछ में उन्होंने यौन शोषण किए जाने का खुलासा किया था. प्यारे मिया और उसके महिला साथी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत 376 (बलात्कार), और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
Tags: #भोपालनाबालिग यौन शोषणपाली हीलप्यारे मियांमुंबई पुलिसरजा मुराद
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