BS-IV वाहन 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य: नाना साहब बच्छाव
धुलिया (वाहीद काकर): उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदुरबार ने सभी बीएस फोर वाहन ग्राहकों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से वाहनों का आरटीओ में पंजीयन कराना आवश्यक है.1 अप्रैल के बाद इंडिया स्टेज 4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होंगा.इस तरह के निर्देश और आदेश सुप्रीम कोर्ट 24 अक्तूबर 2018 में जारी किए हैं.
परिवहन मंत्रालय ने मौजूदा बीएस फोर मानक वाहनों पर पाबंदी लगा दी है.1अप्रैल से पूरे देश में बीएस-6 के अनुकूल वाहनों की ही बिक्री की जा सकेगी। पीठ ने कहा था कि और अधिक स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना वक्त की जरूरत है। बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देशभर में लागू हैं।
बीएस 6 उत्सर्जन मानक वे मानक हैं जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस उत्सर्जन मानक के जरिये मोटर वाहनों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण की मात्रा की व्याख्या की जाती है। भारत स्टेज-6 (या बीएस-6) उत्सर्जन नियम एक अप्रैल, 2020 से देशभर में प्रभावी हो जाएंगे।
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नानासाहेब बच्चव ने सभी वाहन डीलरों और नागरिकों को आव्हान किया है कि जिनके पास बीएस4 वाहन होंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन अभी तक नही कराया है तो तुरंत 31 मार्च तक कराने की अपील की है. 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत स्टेज 4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण नहीं होगा।