नई दिल्ली (तेज समाचार डेस्क): उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश जारी किया है। सरकार ने एनसीआर में पंजीकृत वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि तीन महीने बाद जनवरी 2021 से बिना HSRP लगे वाहनों को दंडित किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी राज्य में आने वाले वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का आदेश दिया था।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि एनसीआर के जिलों में पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना जरूरी है। आदेश के मुताबिक नई गाड़ियों पर तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए और पुराने वाहनों के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अथॉरिटी से कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज जारी करने से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें।