शिरपुर: अवैध शराब बनाने के लिए चुराया जा रहा 40 लाख का स्पिरीट जब्त
शिरपुर (तेज समाचार डेस्क). आए दिन जहरीली शराब पीने से गरीब आदिवासियों, मजदूरों की मौत की खबर देखने-सुनने को मिलती है. ये अवैध रूप से बननेवाली यह देसी शराब में मूल रूप से स्पीरिट मिलाया जाता है. तहसील में स्पीरिट की खुले आम होती अवैध बिक्री के कारण ही तहसील में कई जगह अवैध शराब के कारखाने फलफूल रहे हैं. लेकिन गत दिनों ‘तेज समाचार’ में अवैध शराब के कारखानों के बारे में खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस पूरी तरह से सक्रीय हो गई है. इसी के तहत शनिवार को नेशनल हाइवे-3 पर दहीवद के पास पुलिस ने स्पीरिट के दो टैंकरों से स्पीरिट चुराते हुए पांच लोगों को पकड़ा. साथ ही पुलिस ने दो टैंकर और एक पिकअप वैन सहित 40 लाख 50 हजार 700 का माल जब्त किया.
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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार 28 जुलाई को नेशनल हायवे नंबर-3 पर दहीवद के समीप रात को करीब 2 बजे टैंकर नं-यूपी-15/एटी 9261 एवं टैंकर नं-यूपी-15/ बीटी 8601और महिंद्रा पिकअप वैन एमएच -18 एए 6642 संदिग्धावस्था में खड़े दिखाई दिए. दोनों टैंकर्स 25 हजार लीटर क्षमता के थे, जिसमें स्पिरीट भरा हुआ था. इन टैंकर्स का स्पीरिट ड्राइवर की सहमति से निकालकर पिकअप वैन में भरा जा रहा था. पुलिस ने जब पूछताछ की, तो कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया.
इसके बाद पुलिस ने तीनों वाहनों की अपने कब्जे में ले लिया और तीनों वाहनों के चालक-वाहक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जब्त माल की कुल कीमत 40 लाख 50 हजार 700 रुपए बताई जा रही है. पुलिस नायक संजीव नटवर जाधव (शिरपुर पुलिस थाना) की शिकायत पर शिरपुर पुलिस थाने में इमरान नवाबखान (35) निवासी बावनखोली तह. हसनपुर जि. अमरोहा उ.प्र., टैंकर नं युवा 15/ बीटी 8601 का ड्राइवर, देवा दयाराम भील (35) निवासी पलासनेर तह. शिरपुर ,मनोज उर्फ बापू भालचंद्र वाणी निवासी शिरपुर, जीतू पावरा, मोहिदा तह. शिरपुर इन पांचों पर धारा 420, 407, 120 (ब) एवं महाराष्ट्र नशाबंदी कानून की धारा 65 (अ) (ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस कार्रवाई से शिरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी की चर्चा जोरों पर है.