पुणे (तेज समाचार डेस्क). एनसीपी समर्थित निर्दलीय नगरसेविका रुखसाना इनामदार द्वारा तय अवधि में जाति जांच सर्टीफिकेट पेश नहीं करने से उनका नगरसेवक पद चुनाव आयोग द्वारा रद्द किया गया है. उसके अनुसार मनपा आयुक्त सौरभ राव ने इनामदार को नगरसेवक पद की अवधि में दिए गए सभी आर्थिक लाभ की वसूली करने का आदेश दिया है. मनपा प्रभाग नंबर 24 (बी) ओबीसी आरक्षित प्रभाग से रुखसाना इनामदार चुनाव जीती थीं. चुनाव के बाद 6 महीने की अवधि तक वे जाति जांच सर्टीफिकेट पेश नहीं कर सकी थीं. उसके बाद राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर जाति जांच सर्टीफिकेट पेश करने की अवधि और 6 महीने बढ़ाई गई थी. बढ़ाई गई अवधि में भी जाति जांच सर्टीफिकेट उन्होंने पेश नहीं किया. इसलिए चुनाव आयोग द्वारा उनका नगरसेवक पद रद्द करने का आदेश दिया गया है. उसके अनुसार मनपा आयुक्त सौरभ राव ने इनामदार का नगरसेवक पद रद्द करते हुए उन्हें दी गई विभिन्न प्रकार की रकम व सभी वित्तीय लाभ वसूलने का आदेश प्रशासन को दिया है.