जामनेर (नरेंद्र इंगले). अपने साथ प्रेम संबंध रखने से मना करने पर युवती को सोशल मीडिया पर निजी फोटोज वायरल करने की धमकी देने के आरोप मे पहुर पेठ निवासी शाहरुख तड़वी को जामनेर कोर्ट ने एक साल बामुशक्कत कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है . 7 मार्च 2019 को मनचले शाहरुख के खिलाफ पीड़िता ने पहुर पुलिस थाने मे शिकायत दर्ज कराई थी . इस मुकदमे मे सरकारी पक्ष ने पीड़िता की ओर से 4 चश्मदीतो को कोर्ट मे पेश किया . जिनकी गवाही की रोशनी मे न्या सचिन हवेलीकर ने शाहरुख को दोषी करार देते हुए 1 साल कैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई . मामले मे पीड़िता के पक्ष मे सरकारी अभियोक्ता एडवोकेट अनिल सारस्वत ने पैरवी की .
विज्ञापन
आज होगा Cottonking का उद्घाटन – जामनेर शहर के भुसावल तिराहे पर आज NCP नेता श्री एकनाथ खडसे के करकमलो से कॉटन किंग के कपड़ा शोरूम का उद्घाटन होने जा रहा है . इस समारोह की अध्यक्षता संजय गरुड़ करेंगे . प्रमुख अतिथी के रूप मे कौतिक मराठे ( director cottonking ) मौजूद रहेगे . पारस , ललवाणी परिवार जनता से इस समारोह मे उपथिति की अपील की है .