पुणे (तेज समाचार डेस्क). हेल्पर के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपनी ही सहकारी महिला से बलात्कार करने के मामले में न्यायालय ने 15 हजार का जुर्माना और सात साल की सजा सुनाई है. दोषी ने पीरियड्स के दौरान महिला से बलात्कार किया था.यह फैसला जिला और सत्र न्यायाधीश एस. आर. पुरवार ने सुनाया.
जानकारी के अनुसार आरोपी गोविंदसिंग (31, उत्तरप्रदेश) यहां सुपरवाइज़र का काम करता था. पीड़िता ने बलात्कार की शिकायत महिला दक्षता समिती से शिक्रापुर में दर्ज कराई थी. यह घटना 10 मई 2015 को शिक्रापुर पुलिस थाने क्षेत्र में घटी. आरोपी और पीडित एक ही कंपनी में काम करते थे. कंपनी के ही रूम में रहते थे. पीरियड्स होने के कारण महिला काम पर नहीं गयी थी. घटना के दिन गोविंद सिंग रोटी मांगने के बहाने पीड़िता के घर आया था.
आरोपी ने पूछा की कल की रोटी है क्या? पीड़िता ने जवाब दिया है हां रोटी है दे रही हूँ. तब तक आरोपी घर के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर पीड़ित के साथ बलात्कार किया. शिकायतकर्ता ने अपने शिकायत में ऐसा कहा. इस मामले में शिक्रापूर पुलिस में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 15 हजार रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा सुनाई.
बचाव पक्ष के वकीलों ने बचाव में कहा कि पीड़ित और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे. लेकिन, सरकारी वकील ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान उसके साथ बलात्कार करने का कार्य आरोपी की विकृति को दर्शाता है. चाहे वह प्रेम संबंध हो या न हो, उसकी मर्जी के बिना रिश्ता नहीं हो सकता. इसलिए आरोपी को सजा मिलनी चाहिए.